12 जून तक कोई कार्रवाई नहीं; बेंगलुरु भगदड़ मामले में RCB को अस्थायी राहत


रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु [स्रोत: वनक्रिकेट/X.com]रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु [स्रोत: वनक्रिकेट/X.com]

सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के मामले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और DNA एंटरटेनमेंट को अस्थायी राहत दी। RCB और DNA एंटरटेनमेंट दोनों ने घटना के बाद दर्ज किए गए आपराधिक मामले के ख़िलाफ़ याचिका दायर की थी। बेंगलुरु पुलिस ने मामले में RCB को पहला आरोपी बनाया था।

RCB और DNA ने आपराधिक मामला रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख़ किया

स्टेडियम का प्रबंधन करने वाली कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) को भी आरोपी बनाया गया है। RCB और DNA एंटरटेनमेंट दोनों ने अदालत में दलील दी कि उन पर ग़लत आरोप लगाया गया है। RCB ने दावा किया कि उन्हें मामले में ग़लत तरीके से फंसाया गया है, जबकि DNA एंटरटेनमेंट ने कहा कि स्टेडियम में पुलिस की मौजूदगी न होने के कारण भगदड़ मची और लोगों की जान चली गई।

उच्च न्यायालय ने मामले को गुरुवार, 12 जून तक के लिए स्थगित कर दिया और पुलिस से कहा कि तब तक RCB या DNA एंटरटेनमेंट के ख़िलाफ़ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए।

न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जब तक मामले पर आगे चर्चा नहीं हो जाती, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। 

कोई ठोस मामला नहीं पाया गया

सुनवाई के दौरान RCB के वकील सीवी नागेश और कर्नाटक के महाधिवक्ता शशिकिरण शेट्टी के बीच तीखी बहस हुई। नागेश ने तर्क दिया कि RCB या DNA के ख़िलाफ़ कोई ठोस मामला नहीं है और आरोप KSCA सहित सभी तीन पक्षों पर लगाए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने RCB के कार्यक्रम में लोगों को आमंत्रित किया था।

नागेश ने कहा, "एक वाक्य को छोड़कर, पूरी FIR में तीनों के ख़िलाफ़ संयुक्त आरोप लगाए गए हैं। RCB या DNA के ख़िलाफ़ कोई स्वतंत्र मामला नहीं बनता है।"

यह भगदड़ 4 जून को हुई, जब RCB ने बेंगलुरु में अपने घरेलू मैदान पर प्रशंसकों के साथ IPL ख़िताब जीतने का जश्न मनाया। टीम ने एक दिन पहले अहमदाबाद में हुए फाइनल में पंजाब किंग्स को हराया था।

घटना के बाद पुलिस ने RCB के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया और DNA एंटरटेनमेंट के तीन अधिकारियों को भी हिरासत में ले लिया। सोसले ने अब हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और कहा है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध और अनुचित थी। जश्न के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

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